देहरादून। कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के निदेशक दिनेश चन्द्र लोहनी ने बताया है कि कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागारों द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया गया है। उक्त कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना के अन्तर्गत वेतन खाताधारकों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है, जिसके तहत कार्मिकों को दुर्घटना स्वरूप मृत्यु, अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप क्लेम का लाभ तथा अन्य अनुषंगी लाभ, बैकों द्वारा बिना वेतन खाता धारक से कोई प्रीमियम धनराशि प्राप्त किये जाते हैं। यदि अन्य बैंकों में वेतन खाता धारित किया गया है. तो अन्य बैंकों द्वारा अनुबन्ध न किये जाने के कारण ऐसे खाताधारक पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ अन्य वित्तीय लाभ के पात्र नहीं होंगे।