अभी तक नहीं भर पाए आयकर रिटर्न तो अब भी मौका, 31 मार्च तक इस तरह भर सकते हैं ITR

हल्‍द्वानी : वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निकल चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो आइटीआर नहीं भर पाए हैं। अगर आपने अभी तक आयकर र‍िटर्न दाखिल नहीं क‍िया है तो व‍िलंब शुल्‍क के साथ 31 मार्च तक भर सकते हैं।आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आयकर नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड आइटीआर 31 मार्च, 2022 तक पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुर्माना देना होगा। वार्ष‍िक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं।टैक्‍स व‍िशेषज्ञ सुमित गुप्‍ता कहते हैं क‍ि बिलेटेड आइटीआर फाइल करके नोटिस से तो बचा जा सकता है लेकिन तय समय यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले आइटीआर दाखिल करने पर अपने नुकसान को आगे के वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड क‍िया जा सकता है। यानी अगले वित्तीय वर्षों में अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब आइटीआर भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे।देरी से आइटीआर भरने से कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10ए व धारा-10बी के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। धारा-80आइए, 80आइएबी , 80आइसी, 80आइडी व 80आइई के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80आइएसी, 80आइबीए, 80जेजेए, 80जेजेएए, 80एलए, 80पी, 80पीए, 80क्‍यूक्‍यूबी व 80आरआरबी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

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