देहरादून डेस्क। उत्तराखण्ड चमोली जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने पॉलिसी धारकों के क्लेम को जल्द-से-जल्द निपटाने के लिए बजाज आलियांज लाइफ ने खास व्यवस्था की है। कंपनी द्वारा इस राज्य के अपने पॉलिसी धारकों की मृत्यु और विकलांगता से संबंधित क्लेम को प्राथमिकता दी जाएगी और कंपनी ने इस तरह के पॉलिसी क्लेम के तुरंत निपटान के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई है। क्लेम के निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, बजाज आलियांज लाइफ ने कुछ बेहद कम दस्तावेजों की सूची तैयार की है, और क्लेम के निपटान के लिए नॉमिनी, कानूनी वारिस या पॉलिसी धारकों को बेहद कम दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता है।
अगर जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में कंपनी सरकारी अस्पतालों या पुलिस या उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रमाणित सूची को स्वीकार करेगी, जिसमें बीमाधारक का नाम मौजूद होना चाहिए। निफ्ट के जरिए बीमा की राशि पाने के लिए, नॉमिनी/कानूनी वारिस के केवाईसी के साथ-साथ बैंक के विवरणों को प्रस्तुत करना और मृतक/लापता बीमाधारक का फोटोग्राफ जमा करना आवश्यक होगा।
बजाज आलियांज लाइफ पॉलिसी के बारे में किसी भी तरह के सवाल और इस संबंध में तुरंत जानकारी पाने के लिए ग्राहक कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002097272 या नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।