देहरादून डेस्क। नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश किये जारी जिसके तहत नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेनटाउन में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में मिलेगी छूट। मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से जाता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी।